व्हाट्सऐप में आई बड़ी खराबी मामले में प्रतिवादी केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और हैदराबाद स्थित व्हाट्सऐप एप्लिकेशन सर्विसेज को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

व्हाट्सऐप में आई बड़ी खराबी
ग़ैरक़ानूनी तरीके से आवेदक के फोन में व्हाट्सऐप बंद किए जाने के आरोप को लेकर दायर मामले को हाईकोर्ट ने विचार हेतु स्वीकार कर नोटिस जारी किया है। मामले में प्रतिवादी केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और हैदराबाद स्थित व्हाट्सऐप एप्लिकेशन सर्विसेज को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीक्षित कृष्ण श्रीपद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता इंजीनियर देवाशीष होता की याचिका की सुनवाई करते हुए ऐसा निर्देश दिया। 26 मई 2025 को शाम 5 बजे देवाशीष होता के मोबाइल फोन नंबर पर व्हाट्सऐप बंद हो गया था। इसे पुनः सक्रिय करने के लिए उन्होंने शाम 5 बजकर 45 मिनट पर व्हाट्सऐप कंपनी से अनुरोध किया। इसके बाद उनसे एक फॉर्म भरने के लिए कहा गया। इस फॉर्म में भारत का कोड +91 विकल्प न होने की बात आवेदक ने देखी। इसके बाद उसी दिन शाम 6 बजकर 36 मिनट पर उन्होंने इस बारे में भारत सरकार के पास शिकायत दर्ज की। शाम 7 बजकर 26 मिनट पर होता का व्हाट्सऐप दोबारा काम करने लगा।
21 जुलाई को फिर से उनके फोन पर व्हाट्सऐप बंद हो गया। उसी दिन सुबह 8 बजकर 25 मिनट पर श्री होता ने इस बारे में शिकायत की। पहले की तरह कंपनी की तरफ से उन्हें एक फॉर्म भरने के लिए कहा गया। इस बार फॉर्म में भारत का कोड +91 मौजूद था, जिसे उन्होंने भरकर जमा कर दिया। लेकिन उनका व्हाट्सऐप फिर से चालू नहीं हुआ। इस बारे में श्री होता ने केंद्र सरकार के पास शिकायत की, लेकिन केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप कंपनी को कोई निर्देश दिए बिना इस शिकायत को बंद कर दिया।
बिना कारण उनका व्हाट्सऐप बंद किया जाना एक बड़े प्रकार के साइबर क्राइम का संकेत देता है, ऐसा आवेदक ने बताया है। आवेदक के नंबर पर व्हाट्सऐप को पुनः चालू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आदेश जारी करने का निर्देश हाईकोर्ट दे, ऐसा आवेदन में कहा गया है।
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