और पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलने दी जाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक रहेगी। इन वाहनों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने नया तरीका निकाला है। इस बार दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने से मना कर दिया है। अब दिल्ली में किसी भी राज्य की पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग पेट्रोल पंपों पर एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स (ईएलवी) में ईंधन भरने पर पूरी तरह से रोक लगाएगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। इस योजना के तहत निगरानी प्रणाली के जरिए पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत करने के बाद इसे धीरे-धीरे एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली सरकार के इस कदम का विरोध भी हुआ है।