UPI नियम बदलाव आज से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह फैसला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने लिया है। नए नियमों में बैलेंस चेक करने से लेकर ट्रांजेक्शन स्टेटस तक, सब कुछ शामिल है। NPCI ने 26 अप्रैल को जानकारी दी थी कि परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस कदम से बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स या PSP जैसे फोनपे, गूगल पे, पेटीएम आदि को फायदा होगा।

UPI नियम बदलाव
नए नियमों के मुताबिक, एक यूजर यूपीआई ऐप पर दिन में 50 बार बैलेंस चेक कर सकता है। अगर वह दूसरे ऐप इस्तेमाल कर रहा है, तो वह इससे ज़्यादा बार भी चेक कर सकता है। पेंडिंग ट्रांजेक्शन की स्थिति में स्टेटस तीन बार चेक किया जा सकेगा। हर चेक के 90 सेकंड बाद ही स्टेटस चेक किया जा सकेगा। ऑटो पे ट्रांजेक्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक किए जा सकेंगे। एक यूजर अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट को दिन में 25 बार देख सकता है। एक यूजर 30 दिनों में अधिकतम 10 बार पेमेंट रिवर्सल का अनुरोध कर सकता है। भुगतान से पहले प्राप्तकर्ता के पंजीकृत बैंक का नाम प्रदर्शित किया जाएगा।
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